मध्य प्रदेश के ई टेंडरिंग पोर्टल ने नए निर्देश जारी कर दिए हैं , जिसके अनुसार सभी ठेकेदारों , सप्लायर , या कंपनियों को अपना बैंक खाता न. देना आवश्यक कर दिया गया है , नए नियम के अनुसार ऑनलाइन टेंडर खरीदते वक़्त यदि ट्रांजेक्सन फेल हो जाता है या अन्य किसी तकनीकी समस्या से खाते से पैसा कट जाता है और टेंडर परचेस नहीं होता है, तो इस अवस्था में वह राशी आपके खाते में नियमानुसार तभी वापिस की जाएगी जब आपने अपने प्रोफाइल के साथ अपने बैंक के अकाउंट की जानकारी अपडेट कर दी हो, अन्यथा आपको टेंडर खरीदने के लिए पुनः भुगतान करना होगा, अतः टेंडर खरीदते समय ध्यान रखे की यदि ट्रांजेक्सन फेल होता है या अन्य किसी वजह से टेंडर परचेस नहीं होता है तो आपको इस राशि का दोबारा भुगतान करना होगा, एवं पुराना ट्रांजेक्सन अमाउंट आपके खाते में वापस कर दिया जाएगा, अतः आपसे अनुरोध है की आप टेंडर स्वयं अपने खाते से या एटीएम कार्ड से ख़रीदे, जिससे की किसी भी दशा में ट्रांजेक्सन फेल होने पर, यदि भविष्य में वह राशि वापस भी आती है तो वह आपके खाते में बैंक द्वारा स्वतः जमा कर दी जाएगी | बैंक खाता अलग अलग होने पर या जानकारी सही न होने पर फेल ट्रांजेक्सन का भुगतान नहीं किया जायेगा |
अतः आज ही अपने बैंक पासबुक या कैंसिल चेक बुक को स्कैन कर दिए हुए बैंक डिटेल फॉर्म को सही सही भरकर सबमिट करें |









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