अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया
सोर्स GFMS पोर्टल मध्य प्रदेश
क्रमांक /अतिथि शिक्षक /2025-26/153 भोपाल दिनांक 16.05.2025
प्रति
1. समस्त संभागीय सयुक्त संचालक म. प्र.|
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म.प्र.|
3. समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी म. प्र. |
4. समस्त संकुल प्राचार्य हाई/हायर सेकेंडरी स्कूल म. प्र.|
विषय :- शैक्षणिक सत्र 2025-2026 में अतिथि शिक्षक हेतु नवीन पंजीयन एवं पूर्व से पंजीकृत आवेदकों द्वारा
जानकारी का अघतन करने विषयक |
सन्दर्भ :- संचालनालय का पत्र क्र /27 दिनांक 01.05.2025 |
उपरोक्त संदर्भित पत्रानुसार शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु नवीन पंजीयन
एवं पंजीकृत आवेदको के लिए 2 मई से नवीन एजुकेशन पोर्टल 3.0 अंतर्गत अतिथि शिक्षक पोर्टल
( GFMS ) पर आवेदको को नवीन पंजीयन एवं पूर्व से पंजीकृत आवेदको को अपनी शैक्षणिक/
व्यावसायिक योग्यताओ की प्रविष्ट , संशोधन के निर्देश दिये गये थे |
उक्त परिप्रेक्ष्य मे आवेदको की मांग के आधार पर पुन रिक्षित समय सरणी जरी की जा रही
है | संकुल प्राचार्य आवेदकों की उपस्थित होने पर सत्यापन की कार्यवाही सु निश्चित करे |
(अ ) एजुकेशन पोर्टल 3.0 अन्तरगत GEMS पोर्टल पर कार्यवाही हेतु समय सारणी :-
(क्र ) कार्यवाही विवरण कार्यवाही स्तर समय सीमा
1. समस्त आवेदको द्वार अपनी शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता तथा म. प्र. शिक्षक पात्रता से संबंधित दस्तावेज़ आवेदन 23.05.2025 तकअपलोड करना | द्वारा
2. आवेदक की जानकारी में किसी प्रकार की त्रुटी होने पर ई -के वाई सी अनलॉक कर अपडेट करना |
3. आवेदको के पंजीयन में दर्ज जानकारी का संकुल संकुल 24.05.2025 तकप्राचार्य द्वारा सत्यापन कार्य | प्राचार्य
4. पूर्व से पंजीकृत आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर बंदहो जाने पर मोबाइल नंबर परिवर्तित करना | BEO/DEO 23.05.2025 तक
(ब) समान्य निर्देश :-
> जिन आवेदकों द्वारा म. प्र. शिक्षक पात्रता 2018 एवं उसके उपरांत पास की है ऐसे आवेदको द्वारा दिव्यांग का चयन (विकल्प )
को दर्ज किया गया है |उनके जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र जिसमे दिव्यान्गता का % 40% या उससे अधिकहोना आनिवार्य है |
> आवेदक म. प्र. के किसी भी जिले के संकुल मई उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही करा सकेंगे |
> आवेदकों को सत्र 2025-26 हेतु नवीन पंजीयन एवं पूर्व से पंजीयन आवेदको हेतु दस्तावेज अपलोड एवं आवश्यक संशोधन हेतु
अंतिम अवसर दिया जा रहा है समय सीमा मई उक्त कार्यवाही आवश्यक रूप से करे |
> जिला शिक्षा अधिकारी यह करे की जिले अंतर्गत समय संकुल प्राचार्य द्वारा आवेदको के दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही की जाये|
> संकुल प्राचार्य के समक्ष उपस्थि होने वाले समस्त आवेदको का संकुल प्राचार्य द्वारा नवीन एजुकेशन पोर्टल 3.0 अंतर्गत अतिथि
शिक्षक GFMS पोर्टल पर आवेदको के मूल दस्तावेज के उपरांत तत्काल सत्यापन की कार्यवाही करे |
उपरोक्त कार्यवाही निर्धारित समय सीमा में करना सुनिश्चित करे |
उपरोक्त जानकारी मध्य प्रदेश GFMS पोर्टल से प्राप्त की गई हैl








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