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मुख्य मंत्री कन्या विवाह योजना फॉर्म एवं पूर्ण जानकारी

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मुख्यमंत्री कन्या विवाह  योजना मध्य प्रदेश शासन की महत्वकांक्षी योजना है जिसमे निर्धन परिवारों की कन्याओ का विवाह कराने में मध्य प्रदेश शासन द्वारा सहयोग किया जाता इस योजना के तहत शासन के द्वारा कुल 55000 की राशी मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कन्या पछ को सहायता के रूप में दी जाती है जिसमे 49000 रु. का बैंक एवं 6000 की आर्थिक सहायता मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजन करने वाली संस्था  को विवाह के खर्च के लिए अलग से दिया जाता है इस योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश शासन के द्वारा सन 2006 में की गई थी जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर अथवा निर्धन परिवार के बेटियों या महिलाओ को सामूहिक विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है इस योजना का लाभ ऐसी कन्याएउठा सकती है जिनका कभी विवाह न हुआ हो अथवा विधवा, तलाकसुदा (परित्यक्ता ) हो वे  भी इसका लाभ उठा सकती है|

मुख्य मंत्री कन्या विवाह  योजना (MKVNY) हेतु पात्रता  (Eligibility)

1.कन्या या उसके अभिभावक मध्य प्रदश के मूल निवासी हो |

2.विवाह के समय कन्या की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और वर की आयु न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए |

३. समग्र पोर्टल पर नाम अंकित होना आवश्यक है |

मुख्या मंत्री कन्या /विवाह  योजना (MKVNY) से लाभ (Benefits)

1. कन्या या उसके अभिभावक मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो |

2. विवाह के समय कन्या की आयु 18 वर्ष और वर की आयु न्यूनतम 21 वर्ष होनो चाहिए |

3. समग्र पोर्टल पर नाम अंकित होना आवश्यक है |

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (MKVNY) के लिय आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

  1. आधार कार्ड (लड़के, लड़की और माता- पिता का )echu
  2. जन्म प्रमाण पत्र /आधार कार्ड /अंक सूचि (लड़के और लड़की का )
  3. समग्र आईडी नंबर ( वर और वधू  दोनों का )
  4. जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो )
  5. निवास प्रमाण पत्र
  6. लाक=लड़की के नाम से सिंगल बैंक खाता विवरण
  7. दूल्हा और दुल्हन की पासपोर्ट फोटो  साइज़ फोटो
  8. मोबाइल नंबर(लड़के और लड़की का )
  9. यदि लड़का विधवा है तो पूर्व पति का म्रत्यु प्रमाण पत्र
  10. यदि तलाकशुदा है तो तलाक के कागजात
  11. यदि रजिस्टर्ड श्र मिक है तो श्र मिक  पंजीयन कार्ड की कॉपीमुख्य
  12.  मुख्य  मंत्री कन्या विवाह योजना (MKVNY) के लिए आवेदन प्रकिया (How to apply)

ऑफ़ लाइन  आवेदन

1 इछुक आवेदन सामूहिक विवाह की निर्धारित तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व अपने जगह की नगर निगम ,नगर पालिका, नगर परिषद् या जनपद पंचायत कार्यालय में जमा करना होता है |

2. आवेदक पत्र को पूरण रूप से भरकर  आवश्यक दस्तावेज के साथ संबंधितकार्यालय में जमा करना होगा |

3. समीक्षा समिति द्वारा आवेदकों की जाँच के बाद पात्र जोड़ो का चयन किया जाएगा, और उन्हें सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होने की सुचना दी जाएगी |

मुख्य मंत्री कन्या विवाह योजना (MKVNY) महत्व पूर्ण तिथियों(Importan Dates)

1. योजना की शुरुआत 01-04-2006

2. आवेदन की तिथि विभिन्न जगहों में अलग-अलग समय पर होते है | आवेदन निर्धारित तिथि से कम से कम 15 दिन पहले करना होता है

मुख्य मंत्री कन्या योजना (MKNVY) का निष्कर्ष (Conclustion)

योजना की शुरुआत 01 अप्रैल 2006 में की गई थी, यह योजना समाज में बेटियों के प्रति सकरात्मक सोच को बढ़ावा देने और दहेज़ प्रथा जैसी सामाजिक कुरूतियो को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न – मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना क्या है ?

यह योजना मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2006 को शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटियों या महिलाओ के  सामूहिक विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है |

इस योजना के अंतर्गत कितनी सहायता राशि मिलती है |

वर्तमान में कुल 55000 की सहायता दी जाती है जिसमे 49000 वधु के बैंक खाते में एवं रु 6000 आयोजनकर्ता संस्था को विवाह आयोजन संस्था को विवाह आयोजन खर्च हेतु

इस योजना के लिए कौन पत्र है ?

वधु मध्य प्रदेश की निवासी हो आयु कम से कम 18 वर्ष और वर की आयु कम से कम 21 वर्ष हो तथा परिवार गरीबी रेख के नीचे हो या बीपी एल कार्डधारी हो एवं पहली बार विवाह होना चाहिए (कुछ विशेस मामलो में पुन्र विवाह की छूट है )

कहा और कैसे आवेदन करे ?

अपने ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत , नगर निगम , या नगरपालिका कार्यालय में संपर्क करे

योजना के तहत विवाह कब और कैसे होता है ?

विवाह सामूहिक रूप से पंचायत या नगरपालिका स्तर पर तय तिथियों पर आयोजित किये जाते है एवं विवाह तिथि से कम से कम 15 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है

क्या लाभ सीधे लाभार्थी को मिलते है ?

हाँ रु 49000 की राशि वधु के बैंक खाते में अकाउंट पेयी  द्वारा भेजी जाती है |

क्या विधवा या परित्यक्ता महिलायें आवेदन कर सकती है ?

हा यदि वे विवाह करना चाहती है तो पात्रता की शर्तो के तहत आवेदन कर सकती है |

Download CMKVY pdf Form  MUKHYAMANTRI KANYA VIVAH YOJNA KANYADAN YOJNA MADHYA PRADESH FORM CM VIVAH YOJNA FORM MPClick Here

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

योजना का उदेशय /आवेदन /लाभ /पात्रता /महत्वपूर्ण लिंक

Mukhya Mantri Kanya Vivah Yojna- (MKVNY)

मुख्य मंत्री कन्या विवाह योजना (MKVNY)

मुख्य मंत्री कन्या विवाह योजना (MKVNY) एक नजर में (समरी)

योजना – Mukhya Mantri Kanya Vivah Yojna #cmkvy

उद्देश्य- मध्यप्रदेश द्वारा गरीब जरूरत मंद /निर्धन परिवारों की निर्धन एवं श्रमिक संवर्ग की योजना अंतर्गत पंजीकृत हितग्राहियों के परिवार की विवाह योग्य कन्या /विधवा परित्यक्ता के विवाह / विवाह हेतु आर्थिक उपलब्ध करना है |

पात्रता:- कन्या या उसके अभिभावक मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो | विवाह के समय कन्या की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए समग्र पोर्टल पर नाम अंकित होना आवश्यक है |

दस्तावेज;- आधार कार्ड (लड़के, लड़की और माता पिता का ) जन्म प्रमाणपत्र /आधार कार्ड \अंक सूचि (लड़के ओए लड़की का ) समग्र आई डी  नंबर (वर और वधु दोनों का  ) जाती प्रमाण (यदि लागु हो ) निवास प्रमाण पत्र लड़की के नाम से सिंगल बैंक खाता विवरण दूल्हा और दुल्हन की पासपोर्ट साइज़ फोटो मोबाइल नंबर(लड़के और लड़की का  ) यदि लड़की विधवा है तो पूर्व पति का मुत्यु प्रमाण पत्र यदि तलाकसुदा है तो तलाक के कागजात यदि रजिस्टर्ड श्र मिक  है तो पंजीयन कार्ड की कॉपी

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